National Pension Scheme ( NPS ) एक निवेश की योजना है । पहले यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागु की गई थी । पहले सरकारी कर्मचारी ही इस स्कीम में निवेश कर सकते थे । साल 2009 से इस स्कीम को सभी के लिए खोल दिया गया । आज के इस आर्टिकल NPS Withdrawl Rules In Hindi में आपको नेशनल पेंशन स्कीम की जानकारी विस्तार से देने जा रहा हूँ । इस स्कीम का उद्देश्य है की किसी भी व्यक्ति को उसकी Retirement के बाद भी उसको पेंशन के रूप में कुछ आय होती रहे ।
NPS स्कीम क्या है ?
नेशनल पेंशन स्कीम ( एनपीएस ) भारत सरकार द्वारा निर्मित एक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाई गई स्कीम है । इस स्कीम की स्थापना 1 जनवरी , 2004 को की गई थी । यह पेंशन स्कीम सभी तरह के कर्मचारियों के लिए है । कोई भी सरकारी कर्मचारी , निजी क्षेत्र का कर्मचारी , गैर – संगठित कर्मचारी इस स्कीम में निवेश कर सकता है और स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है । सशत्र बल के कर्मचारियों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है ।
यह योजना उन सभी कर्मचारियों को निवेश करने के लिए उत्साहित करती है जो सेवानिबृति के बाद पेंशन पाना चाहते हैं । कोई भी कर्मचारी सेवानिबृति के समय जमा कोष से एक निर्धारित निश्चित राशि निकाल सकता है । बची हुई शेष राशि कर्मचारी को पेंशन के रूप में प्रतिमाह प्राप्त होती रहेगी ।
यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए एक आदर्श योजना है जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं । बह सभी निजी और सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते है जो Retirement के बाद पेंशन की इच्छा रखते हैं । ज्ञात रहे की इस पेंशन की राशि को भारत सरकार की और से कर से मुक्त ( Tax Free ) रखा गया है ।
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NPS में कितनी तरह के अकाउंट होते हैं ?
नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के अकाउंट होते हैं । 1. Tier I 2. Tier II
Tier I Account : यह खाता बहुत ही जरुरी खाता माना जाता है । नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इस अकाउंट को खुलवाना बहुत जरुरी होता है । जो भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर रहा है वह समय से पहले मतलब सेवानिबृति से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकता । अगर और स्पष्ट शब्दों में कहें तो Maturity से पहले इस स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं ।
यह अकाउंट बहुत ही महत्ब्पूर्ण अकाउंट है । इस अकाउंट के बिना आप Tier II Account नहीं खोल सकते हैं । इसका अर्थ यह हुआ की अगर आप Tier II Account खोलना चाहते हैं तो आपको पहले Tier I Account खोलना होगा । अगर आप किसी कारणवश Tier I Account बंद कर देते हैं , तो आपका Tier II Account भी बंद हो जायेगा । आप को अंदाज़ा हो गया होगा की Tier I Account कितना महत्ब्पूर्ण है ।
Tier I Account के साथ कुछ शर्तें भी जुडी हैं । जैसे कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले इसमें जमा राशि नहीं निकाल सकते हैं । हाँ कुछ विशेष स्थिति में जैसे — कोई गंभीर बीमारी हो जाये , बच्चों कि शिक्षा अथवा शादी के लिए , घर के निर्माण के लिए अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत ( लगभग 25 प्रतिशत ) इस से आप निकाल सकते हैं ।
नेशनल पेंशन स्कीम के इस खाते पर टैक्स लाभ भी प्राप्त होते हैं । आप सेक्शन 80सीसीडी (1), 80सीसीडी (1बी) और 80सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं ।
Tier II — इस अकाउंट को बही व्यक्ति खोल सकता है जिसका Tier I account पहले से हो । Tier I अकाउंट की तरह Tier II अकाउंट सभी के लिए जरुरी नहीं है । यह व्यक्ति या कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है की बह इसे खोलना चाहता है या नहीं । Tier II अकाउंट में किसी तरह की वंदिश नहीं होती । व्यक्ति एक समय पर अपनी पूरी राशि निकाल सकता है ।
Tier I Account और Tier II Account दोनों तरह के खातों के लिए एक Permanant Retirement Account Number (PRAN )
उपलब्ध कराया जाता है । यह नंबर 12 अंकों का होता है । इसी नंबर के द्वारा ही इन अकाउंट में सभी तरह का लेन – देन होता है ।
नेशनल पेंशन स्कीम के कुछ लाभ :
1. जोखिम
NPS में निवेश राशि का एक भाग Equity में जाता है । अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस पेंशन योजना के Equity निवेश की सीमा 50% से लेकर 60% तक है । जब निवेशक की आयु 50 वर्ष हो जाती है तो Equity में निवेश प्रति वर्ष 2.5% कम हो जाता है । जब कोई निवेशक 60 वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है तो यह सीमा 50% तक स्थाई रहती है ।
अब तक इस योजना ने 9% से लेकर 12% तक प्रतिवर्ष लाभ या रिटर्न दिया है । यह योजना आपको अपना फंड मैनेजर बदलने का विकल्प भी प्रदान करती है ।
2. लचीलापन
नेशनल पेंशन स्कीम एक लचीली योजना है । आप कभी भी इस योजना में प्रवेश ले सकते हैं । अपनी मर्जी का कोई भी निवेश का विकल्प चुन सकते हैं । अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं और किसी दूसरी जगह , शहर में चले जाते हैं । आप तब भी इस योजना को चालु रख सकते हैं । इस को आप ऑनलाइन भी संचालित कर सकते हैं ।
3. निकासी पर कर लाभ
अगर आप स्वयं द्वारा निवेश की गई राशि का 25% तक निकालना चाहते हैं तो धारा 10 (12बी) के अंतर्गत PFRDA के मानदंडों के अनुसार आपको कर लाभ प्राप्त होता है ।
धारा 10 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पर या सेवानिबृति पर NPS योजना में 60% तक एकमुश्त राशि को निकालने पर कर छूट प्रदान की जाती है ।
4. अभिदाता ( Subscriber ) की मृत्यु पर
अगर किसी योजना के लाभकारी अथवा Subscriber की मृत्यु हो जाये तो सम्पूर्ण पेंशन राशि ( 100% ) उस के नॉमिनी या उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है ।
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नेशनल पेंशन स्कीम में पात्रता क्या है ( Eligibility ) :
1 . कोई भी भारतीय नागरिक या NRI इस योजना का हिस्सा बन सकता है ।
2 . 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए ।
3 . KYC मानदंडों को मानना अथवा पालन करना होगा ।
4 . NPS एक व्यक्तिगत अकाउंट होता है । कोई दूसरा व्यक्ति किसी के लिए यह खाता नहीं खुलवा सकता ।
NPS Interest Rate ( NPS व्याज दर ):
नेशनल पेंशन स्कीम का व्याज Assets की Performance या प्रदर्शन पर निर्भर करता है । इसलिए रिटायरमेंट पर आपको कितनी राशि मिलेगी इसका निर्धारण पहले से करना संभव नहीं है । NPS एक शेयर मार्किट से जुड़ा हुआ Product है । आपका NPS योजना का पैसा Equity तथा विभिन्न ऋण योजनाओं में निवेश किया जाता है । इसी कारण पहले से अंदाज़ा लगाना कठिन है की आपको रिटायरमेंट पर कितनी राशि मिलेगी ।
NPS Tier 1 Return
Assets | 1 Year Return | 5 Year Return | 10 Year Return |
---|---|---|---|
Equity ( Class E ) | 15.33-18.81% | 13.11-15.72% | 10.45-10.86% |
Corporate Bond ( Class C) | 12.46-14.47% | 9.27-10.15% | 10.05%-10.64% |
Govt. Bond ( Class G ) | 12.95-14.26% | 10.29-10.88% | 9.57-10.05% |
Alternate Assets ( Class A ) | 3.98-16.73% | NA | NA |
NPS Tier II Return
Asset Class | 1 year Return ( % ) | 5 Year Return ( % ) | 10 Year Return ( % ) |
---|---|---|---|
Equity | 15.19-17.92% | 13.05-15.83% | 10.35-10.58% |
Corporate Bonds | 12.71-16.36% | 9.55-10.17% | 9.86-10.60% |
Government Bonds | 12.61-13.42% | 10.40-12% | 9.59-10.07% |
NPS Withdrawl Rules ( NPS से निकासी के कुछ नियम ):
1 . अगर आप अपने NPS अकाउंट से संचित राशि को 60 वर्ष की आयु से पहले या रिटायरमेंट आयु से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को बंद करने की जरुरत नहीं । आप आंशिक रूप से अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं ।
2 . आप आंशिक निकासी भी तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 3 साल तक इस स्कीम में निवेश कर चुके हों । अन्यथा आप अपने पैसे की निकासी नहीं कर पाते ।
3 . आप NPS अकाउंट की पूरी अवधि में अधिकतम तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं । इससे अधिक बार अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते ।
4 . NPS अकाउंट में EMPLOYER और EMPLOYEE दोनों का योगदान रहता है । कोई भी कर्मचारी अपने द्वारा किये गए योगदान का 25% किसी भी समय निकाल सकता है । परन्तु NPS अकाउंट तीन साल पुराना होना चाहिए । कोई भी कर्मचारी अधिकतम तीन बार पूरी अवधि में निकाल सकता है ।
अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि NPS अकाउंट से कब – कब पैसा निकाला जा सकता है । क्या – क्या शर्तें होती हैं । तो चलिए जानते हैं —
1 अपने बच्चों कि उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकाला जा सकता है ।
2 अपने बच्चे की शादी के लिए ।
3 अपने घर के निर्माण के लिए या मुरम्मत के लिए ।
4 बीमारी का इलाज करवाने के लिए ।
5 कोई नया रोज़गार ( Start Up ) या किसी काम – धंधे को शुरू करने के लिए PFRDA guidelines के अंतर्गत ।
NPS Withdrawl Process
आप सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ( ID Proof , Address Proof , Specific Reason Document ) POP / Nodal Office को अपना प्रार्थना पात्र भेज सकते हैं ।
किसी भी तरह की सहायता , EXIT या Withdrawl Process के लिए यहाँ Officilal Website पर क्लिक करें ।
तो दोस्तों यह था NPS Withdrawl Rules In Hindi आर्टिकल । इस आर्टिकल में प्रयास किया है की आपको NPS अकाउंट से संवंधित पूरी विस्तार से जानकारी दी जाये । उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आयी होगी । आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिओए धन्यवाद !